गोवा में 2 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या कुछ है खुला
गोवा : दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस कर्फ्यू को लेकर निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि कर्फ्यू 2 अगस्त तक बढ़ाया जाएगा. गोवा में रविवार को संक्रमण के 75 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई.
जानें क्या कुछ है खुला
दवा भंडार और दवा संबंधी गतिविधियाँ।
सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ बार और रेस्तरां खोलने की अनुमति। 50%
क्षमता के साथ इनडोर जिम खोलने की अनुमति।
दर्शकों के बिना खेल परिसर।
बैंक, बीमा, कस्टम क्लीयरेंस, एटीएम आदि।
कोविड नियम अधिकतम 15 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति।
सभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/संस्थान खुले रहेंगे।
सभी उद्योग/कारखाने और संबंधित गतिविधियाँ।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय।
बिजली उत्पादन, डाक और कूरियर कार्यालय और संबंधित गतिविधियां, एलपीजी सिलेंडर सेवाएं।
इनहाउस गेस्ट, रेजिडेंट, स्टाफ होटल और आतिथ्य के लिए।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं और अन्य संबंधित गतिविधियां।
किसी भी सामाजिक/राजनीतिक/शैक्षणिक सभा या विवाह समारोह में केवल 100 लोगों या हॉल क्षमता के 50% की अनुमति होगी।