सेना के जवानों को सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने के आदेश पर आज HC में सुनवाई
आर्मी के जवानों को सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने के आदेश
सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े 89 ऐप को आर्मी के जवानों को 15 जुलाई तक डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि यह सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का हनन है. यह याचिका खुद आर्मी में जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की तरफ से लगाई गई है. याचिका में कहा गया है 6 जुलाई का इंडियन आर्मी का यह आदेश पूरी तरीके से मनमाना और असंवैधानिक है.
याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह खुद जम्मू-कश्मीर में तैनात है अपने परिवार से दूर है. पत्नी उत्तर प्रदेश में रहती है, पिता और बच्चे अक्सर विदेश में रहते हैं. ऐसे में परिवार और दोस्तों से संपर्क में रहने और बातचीत करने के माध्यम फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म ही है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सेना में रहते हुए उन्होंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई संवेदनशील जानकारी साझा की है. लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऐप भी वे डिलीट कर देंगे तो अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क का जरिया टूट जाएगा.