डेंगू से हो रही हैं लगातार मौत 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश

देश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है



डेंगू से युवक की मौत होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है, जबकि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराए।


यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। अधिवक्ता बीपी मिश्र के युवा पुत्र की 2016 में डेंगू से मौत हो गई थी। उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। इस पत्र को अदालत ने जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की। कोर्ट का कहना था की युवक की मौत डॉक्टरों द्वारा बीमारी का सही कारण पता न लगा पाने के चलते हुई है। डॉक्टर यह नहीं जान पाए कि उसे डेंगू है। ऐसे में उसे ऐसी दवाएं दी गईं, जो डेंगू के मरीज के लिए घातक होती हैं।