हर किस्म के प्याज के निर्यात पर लगाई रोक

केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई, व्यापारियों के लिए स्टॉक करने की सीमा भी तय की दी






केंद्र सरकार ने देशभर के खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए प्याज के स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है। सीमा तय करने का अधिकार अभी तक राज्य सरकारों के पास होता था, लेकिन इस बार केंद्र ने सीधे स्टॉक की सीमा लागू करने का आदेशजारी किया है। प्याज की कमी न हो इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को पर्याप्त मात्रा में प्याज उपलब्ध करा रही है।




वाणिज्य मंत्रालय के तहत आयात-निर्यात के मुद्दे देखने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना जारी कर कहा कि सभी किस्म के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इससे पहले 13 सितंबर को डीजीएफटी ने प्याज के निर्यात पर अंकुश के लिए 850 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया था।



 

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका को न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) से कम पर निर्यात को तत्काल रोका जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।